Lockdown 2.0 में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना
कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए बढ़ाए गए लाॅकडाउन में गृह मंत्रालय द्वारा नई लॉकडाउन गाइडलाइन जारी की गई है।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए बढ़ाए गए लाॅकडाउन में गृह मंत्रालय द्वारा नई लॉकडाउन गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि शराब, गुटखा, तम्बाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और लाॅक डाउन को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संगठन या फिर सार्वजनिक स्थान का प्रबंधन पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं देगा।
inext live के अनुसार, सभी कार्यस्थलों पर टेंपरेचर चेक और सैनेटाइज पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वर्क प्लेस पर शिफ्ट चेंज में करीब एक घंटे का अंतर होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के लंच ब्रेक को रोका जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और पांच साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को घर से काम करने की सुविधा दी जा सकती है। आदेश में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग का उल्लेख है।
निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों को आरोग्य सेतु के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी संस्थान शिफ्टों के बीच वर्क प्लेस को सैनेटाइज करेंगे। इसके अलावा बड़ी मीटिंग्स बैन रहेंगी। मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ऑर्डर में लगातार सफाई और हाथ धोने की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस कवर लगाना अनिवार्य किया गया है।
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