भारत: कल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी
भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है।
भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में कल यानी 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं। यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक।
दैनिक जागरण के अनुसार, यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है, वह 20 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती हैं।
जानें- किसे छूट मिलेगी और कहां जारी रहेगा प्रतिबंध।
घरेलू उपयोग में इन पर रहेगी छूट:
-किराना और राशन की दुकानें।
-फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
-डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
-इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।
-ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
-जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।
ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी:
आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर। इनमें 50फीसद से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा।
केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
-शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।
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