लॉकडाउन: सरकार का यू-टर्न, गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है.
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है.
द वायर के अनुसार, चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है.
बता दें कि, राष्ट्रव्यापी बंद तीन मई तक लागू है. हालांकि, 15 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट देने का ऐलान किया था.
इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है. हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है.
हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रे़डर्स (सीएआईटी) सहित विभिन्न व्यापारी समूहों के दबाव में किया है.
सीएआईटी ने 18 अप्रैल को सरकार को पत्र लिखकर कहा था एक ऐसे समय में जब स्थानीय व्यापारियों को गैर-आवश्यक सामग्रियों को बेचने की मंजूरी नहीं दी जा रही है तब ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को ऐसा करने की अनुमति देना व्यापार असंतुलन पैदा करेगा और ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट देने के सरकार के फैसले से व्यापारिक समुदाय काफी निराश था.
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