पाकिस्तान: परवेज मुशर्रफ ने राजद्रोह मामले में फांसी की सजा को दी चुनौती
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने विशेष अदालत द्वारा तीन नवंबर 2007 को संविधान निलंबित करने के लिए उनके खिलाफ उच्च राजद्रोह मामले में सुनाए गए फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर की
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने विशेष अदालत द्वारा तीन नवंबर 2007 को संविधान निलंबित करने के लिए उनके खिलाफ उच्च राजद्रोह मामले में सुनाए गए फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर की.
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 दिसंबर को इस्लामाबाद स्थित विशेष अदालत ने मुशर्रफ को उच्च राजद्रोह का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई. इस फैसले के बाद पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब एक सैन्य प्रमुख को उच्च राजद्रोह का दोषी घोषित किया गया और उसे मौत की सजा दी गई.मुशर्रफ की ओर से एडवोकेट अजहर सिद्दीकी द्वारा दायर 86 पेज लंबी याचिका में संघीय सरकार के साथ ही अन्य नाम भी शामिल हैं. इस याचिका पर एक संपूर्ण पीठ नौ जनवरी, 2020 को सुनवाई करेगी. इसमें कहा गया है कि फैसले में कई खामियां हैं और विशेष अदालत ने फैसला सुनाने में काफी तेजी दिखाई.