पाक के पूर्व तानाशाह मुशर्रफ की मौत की सजा असंवैधानिक करार, लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत से पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ को बड़ी राहत
लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत से पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुशर्रफ की मौत की सजा को खारिज करते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत को असंवैधानिक करार दिया।
दैनिक जागरण के अनुसार इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। देशद्रोह का यह मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की सरकार ने 2013 में दर्ज कराया था। छह साल चली सुनवाई के बाद फैसला आया था।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने सर्वसम्मति से मुशर्रफ के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला कानून के नजरिए से सही तरीके से नहीं तैयार किया गया था। दैनिक डॉन की रिपोर्ट में सरकार और मुशर्रफ के वकीलों को कोट करते हुए कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद विशेष अदालत का फैसला निष्प्रभावी हो गया है।
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