कश्मीर: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत ने जताई आपत्ति

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में बदलाव करने की पाकिस्तान की कोशिशों की आलोचना की है और कहा है कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में बदलाव करने की पाकिस्तान की कोशिशों की आलोचना की है और कहा है कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के गिलगिट-बल्टिस्तान सरकार के आदेश में बदलाव कर यहां सितंबर में चुनाव करवाने के लिए कहा था, साथ ही यहां इस दौरान एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए आदेश दिया था।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि गिलगिट-बल्टिस्तान के इलाक़ों समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क़ानूनी तौर पर भारत के अभिन्न हिस्सा हैं।
बीबीसी के अनुसार, बयान में कहा गया है, "ये इलाक़े न तो पाकिस्तान सरकार और न ही पाकिस्तान की न्यायपालिका के तहत आते हैं। जम्मू कश्मीर के भारत के जिन इलाक़ों में पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है उन इलाक़ों में बदलाव करने की पाकिस्तान की इस तरह की हर कोशिश का भारत कड़ा विरोध करता है।"
भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर अपने अवैध कब्जे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन को किसी ग़ैर-क़ानूनी क़दम से छिपा नहीं सकता।