भारत: बिहार में जीएसटी करदाता बिना जुर्माने के 30 जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स
देशभर में कोरोना के कोहराम से लोग परेशान हैं. प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद पूरे देश में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन चल रहा है
देशभर में कोरोना के कोहराम से लोग परेशान हैं. प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद पूरे देश में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन चल रहा है. इस दौरान बिहार के जीएसटी करदाताओं के लिए अच्छी ख़बर है. सभी जीएसटी करदाताओं को 30 जून तक के लिए छूट दे दी गई है. इस दौरान सराकार के द्वारा कोई भी जुर्माना राशि नहीं वसूली जाएगी.
एबीपी न्यूज के अनुसार बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी अदा करने वाले सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गयी है. अब सभी जीएसटी भरने वाले 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क भरे अपने करों का भुगतान कर सकेंगे. मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान बिना किसी ब्याज, या कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा. बिहार में इसका लाभ कुल करदातओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा.
वहीं, 5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, परंतु उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे.
aXA6IDE4LjExOC45Ljcg ejasoft island