रिटर्न भरने में राहत के लिए भारतीय सरकार लाई अध्यादेश, पीएम केयर्स फंड में दिया दान 100 प्रतिशत करमुक्त
कोरोना वायरस के कारण बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम व सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने में राहत के लिए भारतीय सरकार अध्यादेश लाई है।
कोरोना वायरस के कारण बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम व सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने में राहत के लिए सरकार अध्यादेश लाई है। कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। इसमें पीएम केयर्स फंड में 30 जून तक दिए जाने वाले दान को 100 प्रतिशत करमुक्त करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है।
दैनिक जागरण के अनुसार, सरकार ने उस सीमा से भी छूट दे दी है, जिसके तहत अधिकतम छूट सकल आय के 10 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार-पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 कर दी है। मार्च, अप्रैल एवं मई में भरे जाने वाले सेंट्रल एक्साइज रिटर्न की तारीख भी 30 जून कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 24 मार्च को घोषित किए गए राहत के कदमों में इनका उल्लेख किया गया था। सरकार ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों एवं बेनामी कानून के तहत नोटिस जारी करने की तारीख और विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। जीएसटी रिटर्न भरने में भी छूट दी गई है।
अध्यादेश जारी होने के बाद वित्त वर्ष 2018- 19 की आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन के साथ आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 3 महीने के लिए 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर कानून अध्याय छह ए-बी के तहत धारा 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, NSC आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है ऐसे निवेशों के लिये भी समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। यानी 2019- 20 के दौरान इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अब इनमें 30 जून तक निवेश किया जा सकेगा। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रिटर्न दाखिल करने के समय में विस्तार आदि की घोषणाओं को भी इसके साथ ही लागू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के मद्देनजर 24 मार्च को आयकर विवरण जमा करने और जीएसटी के अनुपालन, पैन को आधार से जोड़ने और अन्य सांविधिक प्रावधनों के अनुपालन की समय सीमा आदि बढ़ाने की घोषणा की थी।
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